फलस्तीनी क्षेत्रों में इजराइल की मौजूदगी गैरकानूनी… कब्जे को लेकर ICJ ने कही बड़ी बात

Raginee Rai
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UN News: इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच नौ महीने से जंग जारी है. युद्ध के वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हैं और हजारों लोग पलायन करने को मजबूर है. अभी तक दोनों के बीच युद्धविराम की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है. इजराइल द्वारा लगातार गाजा पर हो रहे हमलों के वजह से शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने एक आदेश जारी किया.

कब्जे वाले क्षेत्रों में इजराइल की उपस्थिति गैरकानूनी

 संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत फलस्तीनी कब्जे वाले क्षेत्रों में इजराइल की उपस्थिति को गैरकानूनी बताया. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने अपनी गैर-बाध्यकारी राय में कहा कि इजराइल ने पश्चिमी तट और पूर्वी यरुशलम में कब्जा करने, स्थायी नियंत्रण लगाने और बस्तियां बनाने की नीतियों को लागू करके, वहां कब्जा करने वाली शक्ति के तौर पर अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है.

न्‍यायालय ने कहा कि इस तरह की हरकतें, कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में इजराइल की मौजूदगी को अवैध बनाती हैं. आईसीजे ने कहा कि इजराइल की निरंतर मौजूदगी गैरकानूनी है और इसे जितनी जल्दी हो सके खत्‍म किया जाना चाहिए.

अदालत ने इस बात पर भी किया विचार

यूनाइटेड नेशनल की शीर्ष अदालत ने कहा कि पश्चिमी तट और पूर्वी यरुशलम में इजराइल की बस्तियां बसाने की नीति अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती है. न्यायालय के अध्यक्ष नवफ सलाम ने अपनी राय में कहा कि समिति ने पाया है कि इजराइल द्वारा पश्चिमी तट और यरुशलम में बसने वालों का स्थानांतरण तथा इजराइल द्वारा उनकी उपस्थिति बनाए रखना, चौथी जिनेवा कन्‍वेंशन के अनुच्छेद 49 के खिलाफ है.

कोर्ट ने इजराइल की बस्ती नीति का विस्तार पर भी गंभीर चिंता व्‍यक्‍त की. बता दें कि सुनवाई गाजा पर इजराइल के 10 महीने के भयंकर सैन्य हमले की पृष्ठभूमि में हुई है. दक्षिणी इजराइल में हमास के हमलों के बाद उसने यह जवाबी कार्रवाई शुरू की थी. एक अलग मामले में आईसीजे, दक्षिण अफ्रीका के इस दावे पर विचार कर रहा है कि गाजा में इजराइल का अभियान नरसंहार के बराबर है. इस दावे का इजराइल ने पूरी तरह से नकार दिया है.

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