ICC पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक पारित, इजरायली PM नेतन्याहू बने वजह

Raginee Rai
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US News:  अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बृहस्‍पतिवार को विधेयक पारित किया गया. ये विधेयक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर प्रतिबंध लगाने के लिए पारित किया गया. दरअसल, ICC ने 2023 में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इससे नाराज होकर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने यह विधेयक पारित किया है. अब यह विधेयक अमेरिकी संसद के उच्‍च सदन सीनेट में भेजा जाएगा.

विधेयक को मिला 140 वोट

अमेरिकी संसद के निचले सदन में इस विधेयक ‘अवैध न्यायालय प्रतिकार अधिनियम’  के पक्ष में 243 में से 140 वोट मिले. इस विधेयक का समर्थन करने वालों में 198 रिपब्लिकन के साथ 45 डेमोक्रेट भी शामिल थे.

अमेरिका ने की आईसीसी पर प्रतिबंध की मांग

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन प्रतिनिधि ब्रायन मास्ट ने कहा कि अमेरिका इस कानून को पारित कर रहा है क्योंकि अंतरराष्‍ट्रीय अपराध न्‍यायालय इजरायल के पीएम को गिरफ्तार करना चाहती है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रतिबंधों का लक्ष्य कोई भी व्यक्ति या संस्था हो सकती है जो आईसीसी को अमेरिकी नागरिकों या ऐसे सहयोगी देशों के नागरिकों की जांच, गिरफ्तारी या मुकदमा चलाने में मदद करती है, जो कोर्ट के प्राधिकार को मान्यता नहीं देते.

नेतन्याहू-गैलंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

ब्रायन मास्ट ने आगे कहा कि प्रतिबंधों में उन लोगों की संपत्ति जब्त करना और ICC की कार्रवाईयों में योगदान देने वालों को वीजा देने से इनकार करना शामिल होगा. आईसीसी ने मई 2023 में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. अदालत ने इन दोनों पर गाजा युद्ध अपराधों का आरोप लगाया था. इसके जवाब में अमेरिकी विधायकों ने आईसीसी के खिलाफ एक्‍शन की मांग की है.

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के बारे में जानें

आईसीसी का वारंट जारी होने के बाद अब यह उसके 124 सदस्य देशों पर निर्भर करता है कि वे इसे लागू करते हैं या नहीं. अंतरराष्‍ट्रीय अपराध न्‍यायालय को किसी भी सदस्य देश के भू-भाग में किए गए अपराधों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है चाहे अपराधी की राष्ट्रीयता कुछ भी हो. आईसीसी एक स्थायी न्यायाधिकरण है, जिसे युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार और आक्रामकता के अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्‍त है. इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में स्थित है.

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