यूजीलैंड ने अपने वीजा और इमिग्रेशन नियमों में किया बड़ा बदलाव, इन लोगों को मिलेगा लाभ

Aarti Kushwaha
Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
Must Read
Aarti Kushwaha
Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Visa Reforms in New Zealand : न्यूजीलैंड ने अपने वीजा और इमिग्रेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसका मकसद देश में श्रमिकों की कमी को पूरा करना, वर्क एक्सपीरिएंस लेवल, वेतन और वीजा अवधि में समायोजन के साथ कर्मचारियों और एंप्लायर्स के लिए इमिग्रेशन को आसान बनाना है.

न्यूजीलैंड सरकार ने वीजा और इमिग्रेशन के नियमों में बदलाव देश में प्रवासियों को ध्यान में रखकर किया है. इन नए नियमों के तहत न्यूजीलैंड सरकार ने प्रवासियों के लिए वर्क एक्सपीरिएंस मानदंड को 2 साल कर दिया है, जो पहले 3 साल था.

सीजनल श्रमिकों के लिए दो रास्‍तें

सरकार के इस फैसले से न्यूजीलैंड में श्रमिकों को रोजगार मिलने में आसानी होगी. इसके अलावा न्यूजीलैंड ने देश में सीजनल श्रमिकों के लिए 2 नए रास्ते भी पेश किए हैं, जिसमें पहला एक्सपीरिएंस्ड श्रमिकों के लिए 3 साल का मल्टी एंट्री वीजा, जबकि दूसरा लोअर स्किल्ड वर्कर के लिए 7 महीने का सिंगल एंट्री वीजा देना होगा है. माना जा रहा है कि इससे देश में सीजनल वर्क फोर्स की मांगों को समायोजित करने में मदद मिलेगी.

इमिग्रेशन के नियमों को भी बनाया आसान

वहीं, न्यूजीलैंड सरकार ने मान्यता प्राप्त एंप्लॉयर वर्क वीजा और विशिष्ट उद्देश्य वर्क वीजा के लिए औसत मानदंड को भी हटा दिया है. ऐसे में अब कंपनियां कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए रोल और जगह के बाजार दर के हिसाब से वेतन देने की बाध्यता होगी, इसके साथ ही उन्‍हें पहले के तय किए हुए वेतन मानदंड को भी पूरा करने की आवश्‍यकता नहीं होगी.

कई नौकरियों के लिए वीजा की अवधि बढ़ाई गई

इसके अलावा, अब देश में स्किल लेवल 4 या 5 के तहत आने वाली नौकरियों के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है, जो कि पहले 2 साल ही था. वहीं, अब कंपनियों को स्किल लेवल 4 और 5 के लिए नौकरी के मौके पोस्ट करते समय कार्य और आय की 21 दिनों की अनिवार्य भर्ती समय का भी पालन करने की कोई बाध्‍यता नहीं होगी.

उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को होगा फायदा

इन सब के अतिरिक्‍त, न्यूजीलैंड के वीजा नियमों के तहत पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में भी दबलाव किया गया है, जिससे छात्रों को उनकी योग्‍यता के आधार पर देश में तीन साल तक रहने और काम करने की अनुमति मिल गई है. न्‍यूजीलैंड सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव से देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को फायदा मिलेगा. हालां‍कि नए नियमों में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बाद मास्टर डिग्री पूरी करने वाले छात्र PSWV के लिए पात्रता खत्‍म नहीं होगी.

यह भी पढें:-हमास ने रिहा किए जाने वाले इजरायली बंदियों की लिस्ट को दी मंजूरी, दोहा में शांति वार्ता जारी

Latest News

ब्रिटेन में बड़ा संकट, जा सकती हैं हजारों नौकरियां, जानें क्या है वजह

Jobs Cut in Britain: ब्रिटेन में बढ़ती ड्यूटी फी और कम खरीदारी के वजह से बड़ा संकट खड़ा हो...

More Articles Like This