Canada Citizenship Law: कनाडा सरकार अपने नागरिकता कानून में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. इससे उन लोगों को फायदा होने जा रहा है. जिन्होंने साल 2009 के बाद कनाडा से बाहर अपने बच्चे को जन्म दिया है.
दरअसल, कनाडा की ट्रूडो सरकार नागरिकता कानून में संशोधन करने की तैयारी में है, इसके अनुसार अगर कनाडा के नागरिकों का बच्चा दूसरे देश में पैदा होगा तो उसे भी कनाडा की नागरिकता मिल पाएगी. इसकी जानकारी कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने गुरुवार यानी 23 मई को दी.
नागरिकता कानून में संशोधन
आपको जानना चाहिए कि कनाडा सरकार ने साल 2009 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया था. अब कनाडा सरकार ने वंश के आधार पर नागरिकता के लिए कानून पेश किया है. कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने इस कानून को लेकर बताया कि ये कानून पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आगे तक विस्तारित करेगा. इस कानून का कई देशों के अप्रवासियों ने भी स्वागत किया है.
क्या कहता है संशोधन कानून
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो प्रस्तावित संशोधन के अनुसार साल 2009 के बाद जिन कनाडाई लोगों ने अपने बच्चों को विदेश में जन्म दिया है, उनको कनाडा की नागरिकता दी जाएगी. हालांकि, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब कनाडा सरकार ने ये फैसला लिया है.
कानून को लेकर क्या बोले मार्क मिलर?
जानकारी दें कि कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने नागरिकता कानून में संशोधन को लेकर कहा कि वर्तमान नियम आम तौर पर वंश की नागरिकता को पहली पीढ़ी तक सीमित रखता है. उन्होंंने बताया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कनाडा से वास्तविक संबंध है. पुराने कानून से इन परिवारों पर काफी असर पड़ता है. ऐसे में इन परिवर्तनों का उद्देश्य समावेशी होना और कनाडाई नागरिकता के मूल्य की रक्षा करना है.
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