X Fine: ब्राजील की अदालत से टेस्ला के सीईओ को बड़ा झटका, भरना होगा 25 करोड़ से अधिक का जुर्माना

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

X Fine: ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एलन मस्क को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने पहले सोशल मीडिया मंच एक्स पर देशभर में प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया था वहीं, अब एक्स और सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक कंपनी को जुर्माना भरने का भी आदेश दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ला के सीईओ मस्क की कंपनियों से तीन मिलियन डॉलर यानी (25,16,40,000 रुपये) को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है.

दरअसल, न्यायाधीश अलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने अगस्‍त के महीने में ही सोशल मीडिया मंच एक्स के लिए एक कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा था. इसके साथ ही दर्जनों दक्षिणपंथी खातों को हटाने का भी आदेश दिया था. वहीं, कंपनी द्वारा ऐसा नहीं किए जाने पर कोर्ट ने देशभर में एक्स को प्रतिबंधित करने का आदेश सुनाया था.

मोरेस और मस्क में टक्कर

न्यायाधीश मोरेस ने गलत सूचनाओं पर लगाम लगाने की योजना बनाई थी, जिसके बाद उनका दक्षिण अफ्रीका में जन्मे अरबपति मस्‍क के साथ कई बार टकराव हुआ. ऐसे में उन्‍होंने एक्स और स्टारलिंक की संपत्तियों को भी फ्रीज कर दिया, विशेष रूप से अमेजन के दूरदराज के इलाकों में जिससे कि कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने पर एक्‍स लगाए गए जुर्माने का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके.

9000 डॉलर का लगेगा जुर्माना

मोरेस ने यह भी आदेश दिया कि बंद किए गए एप तक पहुंचने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) जैसे तकनीकी तंत्र का उपयोग करने वालों पर 9,000 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. मोरेसे के इस आदेश का वामपंथी राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने प्रतिबंध की सराहना की, जबकि उनके धुर दक्षिणपंथी पूर्ववर्ती जायर बोल्सोनारो ने मोरेस को तानाशाह कहा.

जानिए क्‍या है मामला

 बता दें कि अरबपति मस्क के खिलाफ न्याय में बाधा डालने, आपराधिक संगठन और अपराध के लिए उकसाने के आरोपों को लेकर जांच चल रही है. साल 2024 के शुरूआत में ही ब्राजील सुप्रीम कोर्ट के जज एलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने एक्स के कुछ अकाउंट को गलत सूचना और नफरत भरे संदेश फैलाने के आरोप में ब्लॉक करने का आदेश दिया था, जिसमें ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो के समर्थकों से संबंधित कुछ खाते भी शामिल थे.

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