Supreme Court: SC से जीवा की पत्नी को झटका, गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी को राहत नहीं मिली है। मालूम हो कि पायल माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जीवा की तेरहवीं तक पुलिस कार्रवाई से राहत देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया।

गुरुवार को हुआ संजीव जीवा का अंतिम संस्कार
मालूम हो कि जेल में बंद गैगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की 7 जून को लखनऊ कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम के बाद 8 जून को जीवा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। संजीव की पत्नी पायल ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पायल ने मांग की थी कि जब वह अंतिम संस्कार में शामिल हो तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें। साथ ही पायल ने ये भी मांग की थी कि जीवा की तेरहवीं तक उसे गिरफ्तारी से राहत दी जाए। हालांकि कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया।

कोर्ट ने इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई की, जबकि जीवा का अंतिम संस्कार गुरुवार यानी 8 जून को ही कर दिया गया। जीवा की पत्नी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई और उसके बेटे ने मुखाग्नि दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने पायल माहेश्वरी को यह सुनिश्चित किया था कि अंतिम संस्कार के दौरान उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, इसके बावजूद पायल अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई।

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