Pan Card Aadhaar Card Link: सभी को पैन और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है. इसको लेकर आयकर विभाग ने 30 जून 2023 तक आखिरी तारीख बताई थी. पैन से आधार लिंक करना सभी के लिए जरूरी था. वहीं, अगर आप लास्ट डेट तक ऐसा नहीं कर पाएं हैं, तो ये खबर आपके लिए है. बता दें कि ऐसे में आप कुछ वित्तीय कार्यों में पैन का उपयोग नहीं कर सकेंगे. दरअसल, सरकार ने इसकी अंतिम तिथि में कोई विस्तार को लेकर कोई घोषणा नहीं की है.
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पैन कार्ड
आपको बता दें कि अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो इसे चालू करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं. दरअसल, 1000 रुपये के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर आगामी 30 दिन में पैन कार्ड फिर से चालू हो सकता है. आयकर विभाग के नियम 114 एएए के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो वह अपना पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने में सक्षम नहीं होगा. ऐसी विफलता के लिए इस अधिनियम के तहत वो सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा.
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पैन कार्ड-आधार कार्ड लिंक
वहीं, अगर हम सीबीडीटी परिपत्र की बात करें, तो मार्च 2023 में सीबीडीटी परिपत्र के अनुसार निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर 1,000 रुपये का शुल्क जमा करने पर 30 दिनों में पैन को फिर से चालू किया जा सकता है. हालांकि, अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो आपको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है.
पैन निष्क्रिय होने पर ये नहीं कर पाएंगे आप
आपको बता दें कि पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. वहीं, लंबित रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसके आलावा निष्क्रिय पैन पर लंबित रिफंड भी जारी नहीं किए जा सकते हैं. वहीं, दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती है. साथ ही पैन के निष्क्रिय हो जाने पर ऊंची दर से कर कटौती की जाएगी.