High Court: हाईकोर्ट का आदेश, ग्राम सभाओं की जमीन से तत्काल हटवाएं अतिक्रमण

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High Court: प्रदेश की ग्राम सभाओं की सार्वजनिक जमीन से तुरंत अतिक्रमण हटवाने का आदेश इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजस्व अफसरों को दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सभी एसडीएम, डीएम, मंडलायुक्त व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अधिकारी सतर्क रहें कि ग्राम सभाओं की सार्वजनिक इस्तेमाल की जमीनों पर अतिक्रमण न होने पाए. सरकार को ताकीद किया कि इसको लेकर अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाए. यदि कोई अफसर और कर्मचारी इसको बढ़ावा दे तो, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए.

कोर्ट ने ग्राम सभाओं की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने संबंधी आदेश की कॉपी राजस्व विभाग के एसीएस/प्रमुख सचिव, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सहित सभी डीएम को पालन को भेजने का आदेश दिया. इसके साथ ही कहा कि जैसे ही किसी ग्रामसभा में अतिक्रमण की सूचना मिले, कानूनन तुरंत उसे हटवा दिया जाए.

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह फैसला और आदेश हरदोई के तेंदुआ गांव में ग्रामसभा की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाने वाली नन्हें लाल कनौजिया की जनहित याचिका पर दिया. याची का कहना था कि उनके गांव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया और हरे भरे पेड़ काट डाले. शिकायत पर डीएम ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश किया. कोर्ट ने कहा कि यह अतिक्रमण का मामला व्यापक जनहित के सरोकार का है, जो प्रदेश के गांवों से जुड़ा है.

कोर्ट को राज्य सरकार ने दी जानकारी
राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सरकार ने सख्त कार्रवाई की है. साथ ही कहा कि कोर्ट के पहले के आदेश के तहत प्रदेश भर की ग्राम सभाओं की सार्वजनिक उपयोग की जमीनों से अतिक्रमण हटवाने को सरकार ने कई निर्णय लिए हैं. इस पर कोर्ट ने सरकार के उठाए गए कदमों और दिशा-निर्देशों को भी अपने आदेश में शामिल किया. साथ ही कहा कि सभी राजस्व अधिकारी व कर्मचारी अतिक्रमण हटवाने को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट सहित राजस्व विभाग के निर्णयों व निर्देशों का पालन करने को बाध्य होंगे.

आगे भी सरकार आदेश व सर्कुलर जारी कर सकती है
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार आगे भी आदेश व सर्कुलर जारी कर सकती है, क्योंकि ऐसा अतिक्रमण न सिर्फ इन जमीनों के तय इस्तेमाल में बाधा डालता है, बल्कि उन गांव वालों के साथ भी गंभीर समस्या पैदा करता है, जो इन सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को बचाकर रखे हैं. इनमें तालाब, चारागाह, चकमार्ग, खाद के गड्ढे, खलिहान, बंजर जमीन आदि पूरे गांव के लिए फायदेमंद होती है.

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