Wrestlers Strike Case: बजरंग पूनिया की बढ़ी मुश्किलें, मानहानि मामले में कोर्ट ने भेजा नोटिस

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Bajrang Puniya: बीते कुछ दिनों से पहलवान बजरंग पूनिया की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. अब बजरंग पूनिया एक नई मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसी मानहानि मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है. आइए बताते हैं पूरा मामला.

विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया था बयान
आपको बता दें कि कोच नरेश दहिया ने बजरंग पूनिया पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया है. इस मामले में कोर्ट ने पूनिया को 6 सितंबर को तलब किया है. आरोप है कि पहलवान बजरंग पूनिया ने 10 मई को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कोच नरेश दहिया के लिए कुछ अपमानजनक बातें कही थी. इसी को लेकर कोर्ट ने ये नोटिस दिया है.

कोर्ट ने दिया पेश होने का आदेश
3 अगस्त को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने पूनिया को 6 सितंबर 2023 को पेश होने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि पूनिया को खिलाफ लगे आरोप काफी हद तक सिद्ध हो चुके हैं, पूनिया के बचाव के लिए किसी प्रकार के खास सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है.

पूनिया पर लगी ये धाराएं
जज ने कहा, ”शिकायत, सहायक दस्तावेज और समन पूर्व साक्ष्य पर विचार करने पर मेरा प्रथम दृष्ट्या विचार है कि मानहानि के सभी तत्व बनते हैं. ऐसा लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान दुर्भावनापूर्ण इरादे का परिणाम था और अच्छे इरादे से नहीं दिया गया था. इसे ध्यान में रखते हुए आरोपी यानी बजरंग पूनिया को आईपीसी की धारा 499 के साथ धारा 500 के तहत दंडनीय अपराध के लिए बुलाया जाए.”

आपको बता दें कि यह विवादित टिप्पणी बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर हुए धरने के दौरान की थी.

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