Liquor in Delhi Metro: मेट्रो में शराब जेल जाने का है टिकट, जाम छलकाए बगैर राज्यों की सीमा लंघी, तो जेल की हवा करनी होगी फील

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Liquor in Delhi Metro: हाल ही में दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने को लेकर हाल ही में नियमों में परिवर्तन किया गया था. नए नियम के अनुसार दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 सील बंद बोतले ले जाई सकती है. वहीं इसको लेकर डीएमआरसी ने फैसला किया था. लेकिन अब शराब को ले जाने को लेकर कई सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है.

दरअसल, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्यों कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में कई राज्यों को जोड़ती है. ऐसे में हरियाणा और यूपी में आबकारी विभाग के अपने नियम हैं. इसको देखते हुए अगर कोई व्यक्ति सील बंद शराब की बोतल मेट्रो से दिल्ली से नोएडा लेकर आता है तो वो गैरकानूननी होगा, हालांकि अगर बोतल की सील टूटी है तो उसपर कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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क्या है आबकारी मामला

दरअसल, हर राज्य के अपने आबकारी नियम है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य की शराब को दूसरे राज्य में नहीं ले सकता है. हालांकि अगर बोतल सील नहीं है तो ले जाई जा सकती है. इसी के तहत अगर आप आप दिल्ली मेट्रो से नोएडा में जाते हैं और स्टेशन से बाहर निकलते हैं उस वक्त शराब लेकर आने वाले यात्रियों पर कार्रवाई होगी और गैरकानूनी माना गया है. दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा आपकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी यात्री विदेशी या किसी भी अन्य राज्य की शराब की सील बंद बोतल लेकर नहीं आ सकता है.

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बंद बोतल मिली तो कार्रवाई तय

आबकारी विभाग के नियमों की माने तो विदेश शराब या अन्य राज्य की शराब के लिए खुली एक बोतल अपने साथ किसी अन्य राज्य में ले जाई सा सकती है. वहीं जिस प्रदेश से शराब खरीदी गई है अगर उसके आलावा किसी अन्य राज्य में शराब पहुंचाई जा रही है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा. वहीं व्यक्ति पर न्यूनतम ₹200 का जुर्माना लग सकता है. इतना ही नहीं बोतल जब्त भी की जा सकती है, परिस्थिति अनुसार जेल भी भेजा जा सकता है.

हरियाणा आबकारी विभाग के नियमों को माने तो प्रदेश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति शराब की एक पेटी ला सकता है, लेकिन किसी दूसरे राज्य से नहीं लाई जा सकती है. ऐसा करना अपराध की श्रेणी आएगा और व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

एक्वा लाइन पर नहीं ले जा सकते हैं शराब

अगर बात करें ग्रेटर नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो लाइन की तो यहां पर मेट्रो परिसर में शराब ले जाने पर पूरी मनाही है. भले ही वो शराब की बोतल उत्तर प्रदेश से ही क्यों न ली गई हों. अब आबकारी नितियों के चक्कर में दिल्ली और एयरपोर्ट से सील बंद शराब लेकर आने वालों के लिए परेशानी दिखने लगी है. वहीं दिल्ली में आबकारी नियमों की बात करें तो किसी भी राज्य का व्यक्ति साढ़े 750 मिलीलीटर की सील खुली हुई बोतल के साथ आ सकता है. हालांकि दूसरे राज्य की सील बोतल लाने की अनुमति नहीं होगी.

उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी डीएमआरसी का नियम

जानकारी हो कि गौतमबुद्ध नगर जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि डीएमआरसी द्वारा जारी की गई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगी. अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली से मेट्रो में शराब लेकर नोएडा पहुंचता है और अगर उसके पास अन्य राज्य की सील बंद बोतल मिलती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. वहीं शराब की बोतल को भी जब्त किया जाएगा. लेकिन यात्री के पास खुली सील की बोतल मिलती है तो उसपर कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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