Gyanvapi ASI Survey: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जारी है. आज सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी का सर्वे शुरू है. वुजूखाना के अलावा पूरे परिसर का सर्वे जारी है. मुस्लिम पक्ष इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गया. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ASI को फिलहाल खुदाई न करने का आदेश दिया है.
जानिए क्या कहना मुस्लिम पक्ष का!
आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पुरातत्व सर्वेक्षण को सुनवाई के मद्देनजर कम से कम एक दिन रोकने की मांग की गई थी, जिसे दरकिनार किया गया. मुस्लिम पक्ष ने (ASI) आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताकर इस पर रोक लगाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम ASI को निर्देश दे सकते हैं कि फिलहाल कोई खुदाई न हो. वहीं जब मुस्लिम पक्ष ने जल्द सुनवाई की मांग की तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीन ने कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते.
कोर्ट के फैसले के बाद सर्वे शुरू
आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद परिसर का सर्वे कराया जा रहा है. ज्ञानवापी परिसर के प्लॉट नंबर 9130 का सर्वे किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी परिसर का GPR सर्वे भी संभव है. इस दौरान कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल भी मुमकिन है. मस्जिद परिसर के पश्चिमी दीवार का वैज्ञानिक परीक्षण भी किया जा है. इसके अलावा तीनों गुंबद के नीचे का भी सर्वे किया जाएगा. सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों की जा रही है.
अगले एक सप्ताह तक नहीं होगी खुदाई
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई नहीं हो रही है. अगले एक सप्ताह तक ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान किसी भी प्रकार के खुदाई का काम नहीं किया जाएगा. ASI की तरफ से कहा गया कि हम लोग केवल सर्वे का काम कर रहे हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुनने के बाद से सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. वहीं मुस्लिम पक्ष की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की प्रकिया को लेकर कहा कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है.
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