गैंगस्टर से जुड़ा मामला: इलाहाबाद HC ने पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर फैसला सुरक्षित किया

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UP News: गाजीपुर के सांसद रहे अफजाल अंसारी की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है. अब इस मामले में कोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी. यह मामला गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा हुआ है.

अफजाल अंसारी के छोटे भाई माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जिला अदालत ने सजा सुनाई थी. अफजाल को भी उसमें सह आरोपी बनाया गया था. जिला अदालत ने अफजाल को चार साल की सजा सुनाई है. अफजाल अंसारी ने गाजीपुर जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर बुधवार को सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया.

मुख्तार के दोनों बेटों को धोखाधड़ी के मामले में राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर और अब्बास को धोखाधड़ी के मामले में राहत दी है. कोर्ट ने दोनों के खिलाफ शुरू की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है. याची की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिस मामले में उमर और अब्बास के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है, उस दौरान दोनों नाबालिग थे. लिहाजा, दोनों बेकसूर हैं. कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए यूपी सरकार से जवाब-तलब किया है.

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