नई दिल्लीः शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है. वहीं, शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की शिंदे सहित 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका को लेकर एक नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से याचिका पर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.
एक साल से लंबित अयोग्यता संबंधी याचिकाएं
दरअसल, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद सुनील प्रभु ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. अयोग्यता संबंधी याचिकाएं एक साल से अधिक समय से लंबित हैं.
सिसोदिया 139 दिनों से जेल में
सुप्रीम कोर्ट में आज शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है. मनीष ने 6 जुलाई को जमानत याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने मनीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई की.