Body Shaming Law In India: पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने प्यार सचिन के खातिर भागकर भारत आई थी. सोशल मीडिया पर दोनों ने पिछले कई हफ्तों से सुर्खियां बटोरी हैं. सीमा के कई वीडियो जमकर वायरल हुए थे. जिसमें वो सचिन के लिए अपने प्यार और खुद पर लगे आरोपों का जवाब दे रही थी. इन्हीं दोनो के साथ, सचिन की पड़ोसी मिथिलेश भाटी भी खूब फेमस हो गई. उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने सीमा-सचिन के प्यार को ढोंग बताया था. मिथिलेश भाटी ने सचिन को खूब खरी-खोटी भी सुनाई और उसे लप्पू-झींगुर कहा था. लोगों ने इसपर कई तरह के वीडियो बनाए, लेकिन सचिन का मजाक बनाना, भाभी के लिए मुसीबत बन गया. वह कानूनी पचड़े में फंस गई है. मिथिलेश भाटी ने जो कहा वो बॉडी शेमिंग कहलाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत में इसको लेकर क्या कानून है?
क्या बोली थी पड़ोस की भाभी
ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन के प्यार में पागल, पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने चार बच्चों के साथ भागकर भारत आ गई. वह दोनों मीडिया में छाए हुए ही थे, कि इसी बीच सचिन की पड़ोसन, मिथिलेश भाभी भी चर्चा में आ गई. दरअसल, जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने सचिन को झिंगुर की शक्ल का और लप्पू सा कह दिया. ये वीडियो काफी वायरल हुआ. महिला ने हर बार सचिन की शक्ल और उसके दुबलेपन का मजाक उड़ाया, जिसके बाद वह मुसीबत में फंस गई.
इस वीडियो के बाद सीमा और सचिन की तरफ से मिथिलेश को एक लीगल नोटिस भेजा गया, जिसमें बॉडी शेमिंग का जिक्र किया गया है. सचिन का मजाक उड़ाने वाली भाभी अब कानूनी पचड़े में फंस सकती है.
बॉडी शेमिंग नहीं कोई मजाक
भारत में आपको भले ही कुछ भी बोलने की आजादी है, लेकिन कई बार लोग इस आजादी का गलत फायदा उठाते है. लोग किसी के शरीर या बनावट को लेकर भद्दी टिप्पणी करते हैं. लोग मोटापे या फिर सिर पर बाल नहीं होने का भी मजाक उड़ाते हैं. ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिसमें लोग बॉडी शेमिंग से तंग आकर आत्महत्या भी कर लेते हैं. कानून के नजर में बॉडी शेमिंग कोई मजाक नहीं है. अगर कोई भद्दी टिप्पणी करता है तो उसे जेल हो सकती है और उसके खिलाफ सुसाइड करने के लिए उकसाने का केस भी दर्ज किया हो सकता है.
क्या है कानून?
हांलाकि, भारत में बॉडी शेमिंग को लेकर अभी कोई ऐसा कानून नहीं है, लेकिन इसे मानहानि के तहत लाया जाता है. अगर कोई भी व्यक्ति किसी के शरीर या बनावट को लेकर भद्दी टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हो सकता है. आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 399 के तहत ऐसे करने पर दो साल तक की सजा भी हो सकती है.
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