नई दिल्ली। आबकारी घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि, अब मनीष सिसोदिया ने बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
आबकारी घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। मालूम हो कि सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत खारिज की गई थी। सुनवाई के दौरान मंगवार को CBI ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप गम्भीर हैं। जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर है और उनका व्यवहार भी सही नहीं रहा है। वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इनके पास 18 विभाग रहे हैं और वह पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके है। गंभीर आरोप के चलते जमानत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में अब मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा।
बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए बेल मांगी थी, लेकिन उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए पत्नी से बात करने की इजाजत दी गई थी। बाद में सिसोदिया बेल के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे।