Rajasthan High Court: योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से धर्म विशेष को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़मेर के चौहटन थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी पर रोक को आगे बढ़ा दिया है. 5 अक्टूबर को अनुसंधान अधिकारी के समक्ष बाबा को पेश होने के निर्देश दिए हैं. बाबा रामदेव की ओर से पेश विविध आपराधिक याचिका पर सुनवाई के बाद, जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच में गिरफ्तारी पर 13 अप्रैल 2023 को लगाई गई अंतरिम रोक को 16 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है.
16 अक्टूबर को केस डायरी भी पेश करें :
पेटिशनर बाबा रामदेव की तरफ से वरिष्ठ वकील धीरेन्द्र सिंह दासपा, उनके सहयोगी निशांक मदान और प्रियंका बोराणा ने आज्ञा का पालन करते हुए कहा है कि जो भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वह बेबुनियादी हैं. पेटिशनर को एफआईआर (FIR) संख्या 0030/2023 के संबंध में 5 अक्टूबर 2023 सुबह 11:30 बजे अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं. साथ ही ये भी कहा गया है कि उनको जब भी अनुसंधान अधिकारी बुलाएंगे, उस वक्त उन्हें उपस्थित रहना होगा. राजस्थान हाईकोर्ट ने गर्वनमेंट की तरफ से मौजूद सरकारी वकील को 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई पर केस डायरी भी पेश करने के निर्देश दिए हैं.
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सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास में मुकदमा दर्ज :
बाबा रामदेव की तरफ से धर्म विशेष के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में चौहाटन थाने में उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. चौहटन निवासी पठाई खान ने पुलिस थाने में बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. बाबा रामदेव के खिलाफ धारा 153-A, 295-A और 298 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
क्या ये है मामला?
आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने 2 फरवरी 2023 को एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बाड़मेर गए थे. जिले में आयोजित एक धर्म सभा को सम्बोधित करने के दौरान बाबा रामदेव ने एक धर्म विशेष को लेकर विवादित टिप्पणी कर दिया था. उस टिप्पणी के बाद बाबा के खिलाफ काफी विवाद हुआ. राहत के लिए हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी. इस याचिका में 3 अप्रेल 2023 को कोर्ट ने राहत देते हुए 20 मई 2023 को अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन बाबा रामदेव वहां उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद पुलिस की तरफ से दबाव बनाने पर कोर्ट से एक बार फिर अनुरोध किया गया. अब कोर्ट ने 5 अक्टूबर को पेश होने के निर्देश दिए हैं.