Manish Sisodia Bail: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, दरअसल, सिसोदिया को शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था.
बता दें कि न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसौदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस स्तर पर जमानत के हकदार नहीं हैं. उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके साथ व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, बेनॉय बाबू और विजय नायर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी.
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री सिसौदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं. हाई कोर्ट 30 मई को ही उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर चुका है.
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