SC: बिना आईडी के ही बदले जाएंगे 2000 के नोट, RBI के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई नहीं

Must Read

नई दिल्लीः दो हजार के नोटों को बिना किसी रिक्विजिशन स्लिप और आईडी प्रूफ के बदलने की अनुमति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है. मालूम हो कि 2000 के नोटों को प्रचलन से बाहर किया जा रहा है. इस याचिका को अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर किया था और उन्होंने मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की थी. हालांकि, कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था.

SC का सुनवाई से इनकार
इससे पहले कोर्ट ने बिना स्लिप और पहचान पत्र के 2000 रुपये के नोटों को बदलने की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर अपनी रजिस्ट्री से रिपोर्ट भी मांगी थी. उल्लेखनीय है कि अश्विनी उपाध्याय ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील करते हुए कहा था कि अपराधी और आतंकवादी भी 2000 रुपये के नोट बिना किसी स्लिप और पहचान पत्र के बदल रहे हैं.

30 सितंबर तक बदले जाएंगे नोट
अश्विनी उपाध्याय ने यह भी दावा किया कि बहुत कम समय में 2000 रुपये के नोटों के बदले बैंकों ने ग्राहकों को 50000 करोड़ रुपये के नोट लौटाए हैं. मालूम हो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी. लोग इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं, या कम कीमत के नोट से बदल सकते हैं.

Latest News

Stock Market: आज शेयर बाजार में शानदार उछाल, जानें कितने अंक चढ़े सेंसेक्स-निफ्टी

Stock Market: आज लंबे समय बाद भारतीय शेयर बाजार में जोरदार उछाल दर्ज की गई. शुक्रवार को बाजार हरे निशान...

More Articles Like This