UP में बिजली उपभोक्ताओं को झटका, बिल जमा करने का बदला नियम

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Electricity Bill Payment Rule Regulation Change: यूपी में बिजली बिल का भुगतान करने का नियम बदल गया है. नए नियम से उन उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है, जो अपने विद्युत बिल का भुगतान चेक के जरिए करते हैं. जानकारी के मुताबिक अब बिल का भुगतान करने में चेक का प्रयोग नहीं हो सकेगा. इस बाबत निगम की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है. आइए बताते हैं पूरा मामला.

चेक से नहीं हो पाएगा बिल का भुगतान
निगम ने एक आदेश जारी किया है. नए आदेश के अनुसार उपभोक्ता चेक के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर सकेंगे. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बिजली बिल का चेक से भुगतान करने पर चेक बाउंस के मामले बढ़ते जा रहे थें. कई बार क्लीयरिंग में परेशानी आती थी. इस कारण बीते 16 सितम्बर को पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने आदेश जारी किया था. बता दें कि ये आदेश सभी कंपनियों के एमडी, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता को जारी किया गया है. दरअसल, ये आदेश 1 नवम्बर 2023 से लागू हो जाएगा.

चेक से भुगतान में आ रही दिक्कतें
अगर हम यूपी की राजधानी की बात करें, तो लखनऊ में 12 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. जानकारी के मुताबिक प्रति माह लगभग 80 हजार घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ता अपने विद्युत बिल का भुगतान चेक से करते हैं. विद्युत विभाग के अधिकारियों की मानें, तो जब बैंक में इसे जमा कराते हैं, तो इसके क्लीयरेंस में 3 से 4 दिन का समय लगता है.

एमडी ने दिए रीडिंग के संबंधित निर्देश
इस मामले में एमडी ने रीडिंग के जुड़े निर्देश भी जारी किए हैं. निर्देश के मुताबिक जिसकी बिलिंग एमआरआई से होती है, उनका बिल प्रतिमाह 10 तारीख तक रीड कर दिया जाए. ये भी तय हो की राजस्व भी उसी माह मिले. एमडी ने कहा है कि मीटर खराब होने पर फौरन मीटर बदलकर आपूर्ति चालू कर दी जाए. जहां भी आपूर्ति बगैर मीटर के हो रही हो वहां नियम के अनुसार राजस्व तय किया जाए.

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