Kite Flying Law: बचपन में आप सभी ने मकर संक्राति के अवसर पर खूब पतंगबाजी की होगी. दूसरों की पतंग को काटने का मजा ही कुछ और होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे दिवाली पर पटाखे बैन हैं, वैसे ही अब पतंग को भी बैन कर दिया गया है. भारत में पतंग उड़ाना गैरकानूनी है और कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है.
क्या है कानून
भारत में एक कानून है, जिसका नाम है इंडियन एयरक्राफ्ट कानून, जिसके अनुसार, पतंग उड़ाना गैर-कानूनी माना गया है. आपको पहले कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए परमिशन लेनी होगी. इस कानून के तहत कोई भी मशीन या एयरक्राफ्ट, जिसे हवा में उड़ाया जाता है, उसके लिए आपको परमिशन लेने की आवश्यकता होगी. आपको बता दें कि बैलून, एयर शिप, ग्लाइडर्स, पतंग और फ्लाइंग मशीन, यह सब एयरक्राफ्ट की श्रेणी में ही आते हैं. अगर कोई नियम का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के सेक्शन 11 के अनुसार, उसे 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और 2 साल की जेल भी हो सकती है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले इस कानून में दोषी को 6 महीने की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना देना था. फिर इसे साल 2008 में संशोधित कर दिया गया और सजा की अवधी बढ़ा दी गई. अलग अलग राज्यों में चाइनीज मांझों पर बैन भी है, लेकिन इन नियम का पालन लिखित तरीके के हिसाब से नहीं होता है
पतंग उड़ाने का नियम
दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रेम जोशी ने इस कानून को लेकर कहा, ‘दिल्ली में मांझे के साथ-साथ पतंग या एयरक्राफ्ट उड़ाने पर भी बैन लगा दिया गया है. दिल्ली में अगर पतंग उड़ना है तो आप साधारण धागों का उपयोग कर सकते हैं. इस मामले को लेकर कई रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है और यह कानून पर्यावरण को देखते हुए बनाया गया था. दरअसल, ऐसे कई कानून हैं, जिनका कोई अच्छे से पालन नहीं करता है, इसमें कचरा फेंकना और थूंकना आदि भी शामिल है.
ये भी पढ़ेंः Assembly Elections 2023: इस दिन छत्तीसगढ़ जाएंगे राहुल गांधी, जानिए कब जारी होगी कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट