Bad News: लिव-इन में रहने वालों पर सरकार की पैनी नजर, नहीं मिलेगी पेंशन

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Live In Relationship No Pension: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जो लोग तलाकशुदा हैं या लिव-इन में रह रहे हैं, वो पेंशन पाने के हकदार नहीं होंगे. आपको बता दें कि सरकार ने पेंशन स्कीम (Haryana Pension Scheme) में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए ठोस कदम उठाए गए है. अगर आप अविवाहित ( Unmarried) होते हुए लिव-इन रिलेशनशिप (Live In Relationship) में रह रहे हैं, तो आप हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली 2 हजार 750 रुपये की पेंशन के पात्र नहीं होंगे. खास बात ये है कि ये नियम पुरुष और महिला दोनों के लिए लागू हैं.

ऐसा करने पर पेंशन के लिए नहीं होंगे पात्र
आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने ये साफ कहा है कि पेंशन का पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक तौर पर अविवाहित रहना होगा. अगर लिव-इन में रहने वाले पार्टनर हैं, तो वह पेंशन योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं. दरअसल, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक जुलाई से 45 से 60 साल के अविवाहित लोगों के लिए पेंशन स्कीम शुरू की है. शर्त ये है कि उनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम हो. वहीं, समान आयु के विधुर और विधवा की आय 3 लाख रुपये से ज्यादा न हो. इस मामले में एक अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक लाभार्थी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से बाकायदा आईडी कार्ड भी मिलेगा.

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विभाग को देनी होगी जानकारी
आपको बता दें कि योजना का लाभार्थी अगर शादी करता है, तो उसे विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी. अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो उससे 12 फीसद ब्याज वसूल किए जाएंगे. यदी व्यक्ति कोई दूसरी पेंशन का भी लाभ ले रहा है, तो वह अविवाहित पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा. सरकारी आंकड़ों की मानें तो हरियाणा में कुल 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाएं हैं. इसके अलावा 5,687 विधुर और विधवा हैं. वहीं, इस योजना पर लगभग 240 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. एक शर्त ये भी है कि पेंशन लाभार्थी पुरुष और महिला अपने गृह जिले से बाहर पेंशन की रकम नहीं निकाल सकेंगे. वहीं, प्रति 2 माह पेंशन निकालना जरूरी होगा. ऐसा न करने पर पेंशन रोक दी जाएगी.

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