Rule for liquor: ट्रेन में शराब ले जाने के क्या हैं नियम जान लें, वरना हो जाएगी जेल

Rule for liquor: हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए कहा कि मेट्रो के भीतर शाराब ले जाई जा सकती है. लेकिन मेट्रो, ट्रेन, हवाई जहाज में आप कितनी शराब ले जे सकते हैं या फिर क्या आप यात्रा के दैरान शराब पी सकते हैं या नहीं इसको लेकर भी नियम है. आज हम आपको इससे संबंधित नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं कि यात्रा के दौरान आप शराब को कैसे ले जा सकते हैं.

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ट्रेन में शराब पर मनाही

भारतीय रेल में शराब ले जाना या सेवन करना कानूनन प्रतिबंधित है. रेल परिसर में आप शराब ना ही ले जा सकते हैं और ना ही इसका सेवन कर सकते हैं. अगर ट्रेन में आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपके उपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. वहीं दोषी पाए जाने पर रेलवे एक्ट 1989 के तहत सीले पदार्थ का सेवन करते हुए पाए गए तो आपको 6 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने की अनुमति

जानकारी दें कि दिल्ली मेट्रो ने हाल ही में अपने नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत आप दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर शराब की बोतल ले जा सकते हैं. हालांकि इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेट्रो के भीतर केवल सीलबंद शराब ले जाने की ही अनुमति है. वहीं आप मेट्रो परिसर में शराब का सेवन करते हुए पाए जाते हैं तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध ट्रेन में शराब पीना वाले यात्रियों पर एक्‍साइज एक्ट और इंडियन पीनल कोड के तहत कार्रवाई हो सकती है.

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शराब पर प्लेन में क्या है नियम

हवाई जहाज में कोई भी यात्री अपने हैंडबैग में 100 मिली तक शराब अपने साथ ले जा सकता है. हालांकि अगर प्लेन के अंदर शराब पीने की बात करें तो कोई भी एयरलाइन डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को शराब नहीं परोस सकती है. शराब परोसने की अनुमति सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ही उपलब्ध है.

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