Railway: क्‍या आपको पता है जनरल टिकट का ये नियम? जान लें वरना जेब में होगी टिकट और भरना पड़ेगा जुर्माना

Railway Knowledge : भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. देश का लगभग हर प्रमुख शहर रेल सेवा से जुड़ा हुआ है. वहीं, भारत में ट्रेन को परिवहन का सबसे पसंदीदा साधन माना जाता है. रेलवे ट्रेन में पैसेंजर्स की जरूरत और सुविधा को ध्‍यान में रखते हुए तरह-तरह की सुविधा मुहैया कराती है. वहीं, यदि टिकट की बात करें तो पैसेंजरों के हिसाब से रेलवे उन्‍हें अलग-अलग कैटेगरी की टिकट उपलब्‍ध कराता है. इसमें फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के टिकट मिलते हैं. तो चलिए जानते है कि कौन से टिकट की कितनी कीमत होती है इसके साथ ही यह कितने टाइम तक वैलिड रहता है.

ज्‍यादातर यात्रियों को टिकटों के नियम नहीं पता होने के कारण कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और टिकट पास होते हुए भी उन्‍हें जुर्माना अदा करना पड़ता है.इसकी जानकारी अधिकतर रेल यात्रियों को नहीं है.

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टिकट की कितनी देर तक रहती है वैलिडीटी?

आपको बता दें कि यदि आप सोचते है कि जनरल टिकट लेने के बाद आप दिन में कभी भी ट्रेन में सवार हो सकते हैं तो आपकी यह गलतफैमी हैं. टिकट खरीदने के बाद ट्रेन पकड़ने की समयसीमा रेलवे ने तय कर रखी है. रेलवे के टिकट नियमों के मुताबिक, यदि 199 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है तो जनरल टिकट खरीदने के 3 घंटे के भीतर यात्री को ट्रेन पकड़नी होती है. वहीं, 200 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी के लिए 3 दिन पहले जनरल टिकट लिया जा सकता है. 199 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा के लिए अगर कोई यात्री टिकट लेता है तो उसे अपने डेस्टिनेशन स्‍टेशन तक जाने वाली पहली ट्रेन के छूटने तक या टिकट खरीदने के 3 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी ही होगी.

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माना जाएगा बेटिकट

रेलवे ने जनरल टिकट की समयसीमा का निर्धारण साल 2016 में किया था. जिसके अनुसार यदि कोई यात्री 199 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए खरीदे गए टिकट पर तीन घंटे बाद ट्रेन में यात्रा करता पाया जाता है तो उसे बेटिकट माना जाएगा और उससे नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा.

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