अगर नहीं हैं ये दस्तावेज, तो आपकी शादी मानी जा सकती है अवैध, ऐसे करें आवेदन

Must Read

How to Apply For Marriage Certificate: हिंदू धर्म में शादी को सात जन्मों का बंधन माना जाता है. इसलिए अधिकतर लोग शादी के बाद उसका प्रमाणपत्र बनवाना भूल जाते हैं. अगर आपकी भी शादी हो गई है और विवाह प्रमाणपत्र बनवाना भूल गए हैं. तो फौरन बनवा लें क्योंकि आपकी शादी इसके बिना अवैध मानी जाएगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकि प्रमाण पत्रों की तरह विवाह प्रमाण पत्र को भी जरूरी दस्तावेजों में शामिल कर दिया है. विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं.

यहां करें आवेदन
यूपी में शादी का रजिस्ट्रेशन हिन्दू विवाह अधिनियम (1955) या विशेष विवाह अधिनियम (1954) के तहत होता है. आप इन दोनों में से किसी एक अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वहीं, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट igrsup.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं. प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दूल्हा-दूल्हन की पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड होना चाहिए. विवाह के आवेदन पत्र को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरना आवश्यक है. इसके लिए लिए दूल्हा-दूल्हन की शादी की एक फोटो 40 KB से कम साइज की होनी चाहिए. इसके साथ ही दोनों के मतदाता पहचान-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की कॉपी पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए, जो कि 70 KB से कम साइज की हो.

शपथ पत्र भी जरूरी
बता दें, इन सब के अलावा निवास प्रमाण पत्र का ही पता आवेदन फार्म में होना चाहिए. इसके लिए आपको राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र देना होगा. इसके साथ ही विवाह पंजीकरण के लिए दो गवाहों को साथ ले जाना मत भूलिएगा. दूल्हा-दुल्हन का शपथ पत्र भी देना आवश्यक है. आवेदन करने की तारीख से 30 दिन के अन्दर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर शादी का पंजीकरण करा लें. इसके बाद आपको प्रमाण-पत्र मिल जाएगा.

Latest News

अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं व समर्थकों से की अपील, कहा- ‘मतगणना के बाद जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटें’

उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है. शनिवार 23 नवंबर 2024...

More Articles Like This